नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) तथा अन्य निर्देशों के अनुपालन में चूक को लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह जुर्माना जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों, केवाईसी से संबंधित प्रावधानों तथा बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में संहिता के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
बयान में कहा गया है कि 31 मार्च, 2020 की वित्तीय स्थिति के अनुरूप बैंक का सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आकलन (आईएसई) किया गया।
इसके अलावा बैंक द्वारा सीमा शुल्क को सरकार के खाते में नहीं डालने को लेकर भी जांच की गई।
केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि जमा पर ब्याज दर संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, राजकोट पर भी 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
भाषा अजय अजय रमण
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