नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उबर इंडिया को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर (एमवीए) दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था।
एमवीए दिशानिर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं।
न्यायालय ने उबर इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र, सड़क परिवहन मंत्रालय और अन्य को नोटिस भी जारी किया।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस और यथास्थिति… हम इसे दो या तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करेंगे।’’
उबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें दिशानिर्देशों की वैधता पर गंभीर आपत्ति है।
इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने सात मार्च, 2022 को आदेश दिया था कि कैब एग्रीगेटर्स को एमवीए दिशानिर्देश-2020 का पालन करना होगा।
इस आदेश के खिलाफ उबर ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब सेवा कंपनियां बिना वैध लाइसेंस के महाराष्ट्र में चल रही हैं, जो पूर्ण अराजकता का एक उदाहरण है। अदालत ने ऐसे सभी एग्रीगेटर्स को 16 मार्च तक वैध लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था।
भाषा पाण्डेय अजय
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