नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व प्रमुख रवि नारायण के खिलाफ बाजार नियामक सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है।
यह रोक इस शर्त के अधीन है कि नारायण चार सप्ताह के भीतर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष 50 लाख रुपये जमा करेंगे। सैट ने यह आदेश बृहस्पतिवार को पारित किया।
सैट ने अपने आदेश में कहा कि जमा की गई राशि को सेबी द्वारा ब्याज खाते में रखा जाएगा, जो अपील के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।
इससे पहले सेबी ने नारायण को नोटिस भेजकर 2.06 करोड़ रुपये चुकाने को कहा था। सेबी ने कामकाज में चूक से संबंधित मामले में यह नोटिस भेजा। नोटिस में नारायण को चेतावनी दी गई कि 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी के साथ ही संपत्ति और बैंक खातों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
नारायण इससे पहले सेबी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को चुकाने में विफल रहे थे, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया। सेबी ने 11 फरवरी को एनएसई में मुख्य रणनीतिक अधिकारी की नियुक्ति में हुई चूक के कारण नारायण पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। बाजार नियामक सेबी ने इसी मामले में नारायण की उत्तराधिकारी चित्रा रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
सैट ने अपने आदेश में कहा कि विभिन्न प्रस्तावों को पारित करने के लिए अकेले नारायण को निशाना बनाया गया, जबकि बोर्ड का फैसला निदेशक मंडल का सामूहिक निर्णय होता है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि अपीलकर्ता पर लगाया गया जुर्माना भी बहुत अधिक लगता है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
भाषा पाण्डेय रमण
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