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Sunday, 5 May, 2024
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क्या, क्यों, कब, कैसे? भारत के लैपटॉप आयात प्रतिबंधों पर बुनियादी सवालों के साथ अमेरिका पहुंचा WTO

अमेरिका ने सवालों की एक लिस्ट सौंपी है कि भारत आयात प्रतिबंध के फैसले के बारे में WTO पैनल को कब बताएगा. यह पहली बार नहीं है जब इस साल WTO में भारत के व्यापार निर्णयों पर सवाल उठाया गया है.

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नई दिल्ली: संयुक्त राज्य अमेरिका लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर प्रतिबंधों के संबंध में भारत से तीखे सवाल लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) के पास गया है और फैसले के बारे में बुनियादी जानकारी मांगी है. इसकी जानकारी दिप्रिंट को दस्तावेजों से मिली हैं.

यूएसए द्वारा पूछे गए सवालों में यह भी शामिल था कि भारत ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्या वह अन्य वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध का विस्तार करेगा, लाइसेंस किस आधार पर जारी किए जाएंगे और वह आधिकारिक तौर पर संबंधित WTO समिति को अपने फैसले के बारे में कब सूचित करेगा.

भारत सरकार ने 3 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात को “प्रतिबंधित” आयात की श्रेणी में लाया गया था और कहा गया था कि इन वस्तुओं का आयात करने वाली कंपनियों को ऐसा करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.

हालांकि, इस फैसले को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सरकार ने कहा कि प्रतिबंध – पहले तुरंत प्रभाव से लागू होना था – 1 नवंबर से लागू किया जाएगा.

अमेरिका ने 18 अक्टूबर को आयात लाइसेंसिंग पर WTO की समिति को दी गई अपनी प्रस्तुति में, जिसकी समीक्षा दिप्रिंट ने की थी, कहा कि हालांकि भारत ने बाद में कहा कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स के आयातकों को बस एक ‘आयात प्रबंधन प्रणाली’ पर पंजीकरण करना होगा.

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अमेरिका ने कहा, “संशोधन लैपटॉप, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात को ‘प्रतिबंधित’ के रूप में परिभाषित करता है और प्रावधान करता है कि उनके आयात के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी.”

इसमें कहा गया है, “26 सितंबर 2023 को, भारतीय अधिकारियों ने घोषणा की कि 1 नवंबर 2023 को आयातकों को विनियमित उत्पादों को आयात करने के लिए केवल ‘आयात प्रबंधन प्रणाली’ पर पंजीकरण करना होगा. हालांकि, मूल अधिसूचना में कोई बदलाव नहीं किया गया.”

दिप्रिंट ने पहले बताया था कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली में जो बदलाव किए हैं, वे बड़े पैमाने पर केवल नामकरण में थे और ऐसे आयात अभी भी प्रतिबंधित थे, और ऐसा करने से पहले सरकारी प्राधिकरण की आवश्यकता थी.

इस साल यह पहली बार नहीं है कि देश भारत के व्यापार-संबंधी कार्यों के बारे में बुनियादी सवालों के साथ WTO में गए हैं. सितंबर में दिप्रिंट ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने गेहूं, चावल और प्याज के निर्यात पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों और प्रतिबंधों के बारे में भारत से सवाल किया था.


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अधिक प्रश्न

अमेरिका ने अपने निवेदन में पूछा, “भारत इन आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के माध्यम से किस उद्देश्य को प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है. क्या भारत सूचीबद्ध उत्पादों से परे आयात लाइसेंसिंग के उपयोग का विस्तार करने का इरादा रखता है?”

अमेरिका ने आगे पूछा कि क्या भारत ने इस उपाय की घोषणा करने से पहले कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया था या सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी थीं, और यह भी पूछा कि भारत अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आयात लाइसेंसिंग समिति को कब सूचित करेगा.

अमेरिका ने कहा, “इस उपाय के व्यापक दायरे को देखते हुए, बड़ी संख्या में उत्पाद और व्यापार की मात्रा प्रभावित होगी. लाइसेंस कैसे जारी किए जाएंगे? क्या उत्पाद स्वचालित या गैर-स्वचालित लाइसेंसिंग के अधीन होंगे?”

अमेरिका ने आगे पूछा, यदि लाइसेंस गैर-स्वचालित आधार पर जारी किए जाने हैं – जिसका अर्थ है कि भारत सरकार उन्हें जारी करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करेगी – तो उन्हें किस आधार पर जारी किया जाएगा.

उसने पूछा, “भारत किसी लाइसेंस को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए किस मानदंड का उपयोग करेगा. क्या भारत विशिष्ट उद्योगों, क्षेत्रों या उत्पादों को प्राथमिकता देगा? ये प्राथमिकताएं किस आधार पर निर्धारित की जाती हैं? सूचीबद्ध उत्पादों के लिए लाइसेंस जारी करने की समय सीमा क्या है? भारत लंबी या अप्रत्याशित देरी से कैसे बचेगा?”

(संपादनः ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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