नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) दूरसंचार विवाद निपटान न्यायाधिकरण टीडीसैट ने कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को पहले से सक्रिय सिम कार्डों की बिक्री पर दूरसंचार विभाग से लगाए गए जुर्माने पर कोई राहत देने से मना कर दिया है।
दूरसंचार विभाग ने वीआईएल पर 1.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही कहा है कि अगर कंपनी इस हफ्ते तक इसका भुगतान करने में नाकाम रही, तो वह बैंक गारंटी को जब्त कर लेगा।
इस आदेश के खिलाफ टीडीसैट से गुहार लगाने वाली वीआईएल को वहां से भी कोई अंतरिम राहत नहीं मिली।
न्यायमूर्ति धीरुभाई एन पटेल की अगुआई वाली टीडीसैट की पीठ ने अपने निर्णय में कहा, ‘‘हम आपको स्थगन आदेश नहीं दे सकते हैं। आप जुर्माने की रकम जमा करें। अगर आपका दावा सही पाया जाता है, तो एक हफ्ते के भीतर वह रकम आपको वापस कर दी जाएगी।’’
यह मामला पहले से सक्रिय किए जा चुके सिम कार्ड की बिक्री का है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वीआईएल के एक खुदरा साझेदार ने कथित तौर पर इन सिम कार्ड की बिक्री की। मार्च, 2020 में पुलिस की दबिश में खुदरा साझेदार के परिसर से पूर्व-सक्रिय सिम कार्ड बरामद किए गए थे।
दूरसंचार विभाग ने उसके कुछ दिन बाद ही कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बाद में प्रत्येक सिम कार्ड के लिए 50,000 रुपये की दर से कुल 1.9 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया।
वीआईएल के वकील ने कम-से-कम अगली सुनवाई तक राहत देने का न्यायाधिकरण से अनुरोध किया लेकिन उसे भी ठुकरा दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
भाषा
प्रेम अजय
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