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Sunday, 29 March, 2026
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त्योहारों से पहले उत्तराखंड में जीएसटी की संशोधित दरें जारी

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देहरादून, 19 सितंबर (भाषा) उत्तराखंड वित्त विभाग ने त्योहारों से पहले प्रदेश में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी।

ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी होने से त्योहारों में उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी दरों में भारी कमी कर दी है। इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।’’

प्रदेश के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद की 56 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुरूप केंद्र द्वारा 17 सितंबर को कर दर निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं और उसी के क्रम में उत्तराखंड में भी 18 सितंबर को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं ।

उन्होंने बताया कि इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कर की दरों में किया गया बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा ।

जावलकर ने कहा कि इस बदलाव से रोजमर्रा के उपयोग से लेकर टेलीविजन, एसी समेत कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी । उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा ।

सचिव ने कहा कि कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा तथा इससे दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इन कर सुधारों से किसान एवं व्यापारी भी लाभान्वित होंगे।

भाषा दीप्ति

जितेंद्र रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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