नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) तंबाकू बोर्ड ने निर्माताओं, निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, डीलर और पैकर्स को वर्ष 2026 के लिए अपना पंजीकरण या नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया है। नवीनीकरण आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।
तंबाकू बोर्ड द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, तंबाकू कारोबार से जुड़े अंशधारकों को तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 12 के अनुसार हर साल अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।
नए पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक नवंबर है, जबकि नवीनीकरण चाहने वालों के पास 30 नवंबर तक का समय है।
सभी आवेदन तंबाकू बोर्ड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए, क्योंकि हाथ से दिये जाने वाले (मैन्युअल) आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
वर्ष 2026 के लिए सभी श्रेणी के व्यापारियों के लिए पंजीकरण या नवीनीकरण प्राप्त करने को आवेदनों की ई-फाइलिंग अनिवार्य है।
बोर्ड ने निर्दिष्ट किया है कि नवीनीकरण चाहने वाले व्यापारियों को तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक वैधानिक रिटर्न जमा करना होगा।
इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा तंबाकू बोर्ड अधिनियम, नियमों, विनियमों, प्रमाणन की शर्तों या बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिये। सभी निर्दिष्ट दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां ऑनलाइन प्रणाली पर डाली जानी चाहिए।
बोर्ड ने चेतावनी दी है कि वैध लाइसेंस के बिना तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का निर्माण या निर्यात करना, या उचित प्राधिकरण के बिना एफसीवी तंबाकू की खरीद और बिक्री करना, तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का उल्लंघन है। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम और उसके नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
भाषा राजेश राजेश अजय
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