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Wednesday, 29 April, 2026
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आरकॉम बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी के मामले जुड़ी जनहित याचिका पर न्यायालय करेग सुनवाई

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नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), उसके समूह की कंपनियों और उनके प्रवर्तक अनिल अंबानी से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच की अपील वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति दे दी।

वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।’’

पूर्व केंद्रीय सचिव ई. ए एस शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कई कंपनियों ने सार्वजनिक धन का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग किया, वित्तीय विवरणों में हेरफेर किया और संस्थागत स्तर पर मिलीभगत की।

याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 21 अगस्त को दर्ज की गई प्राथमिकी और संबंधित प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही कथित धोखाधड़ी का केवल एक छोटा हिस्सा उजागर करती हैं।

याचिका में दावा किया गया है कि विस्तृत फॉरेंसिक ऑडिट के बावजूद कोई भी एजेंसी बैंक अधिकारियों, लेखा परीक्षकों या नियामकों की भूमिका की जांच नहीं कर रही है, जिसे याचिकाकर्ता गंभीर चूक कहते हैं।

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि व्यवस्थित धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के निष्कर्षों को बंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है।

भाषा योगेश अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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