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मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल संग्रह रोकने के आदेश पर उच्चतम न्यायालय की अंतरिम रोक

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नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को मदुरै-तूतीकोरिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल संग्रह से रोकने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने सोमवार को तूतीकोरिन जिले के तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम के सेवानिवृत्त सहायक कार्यकारी अभियंता वी. बालकृष्णन को नोटिस भी जारी किया। बालकृष्णन की याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया था।

एनएचएआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की अपील के बाद शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने याचिका का विरोध करते हुए टोल वसूली को ‘दिनदहाड़े की डकैती’ करार दिया। शीर्ष अदालत एनएचएआई द्वारा उच्च न्यायालय के तीन जून के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्राधिकरण को टोल वसूलने से रोक दिया गया था। इस मामले में यह देखा गया था कि सड़क के दोनों ओर पौधे नहीं लगाए गए हैं, जिससे इसका उचित रखरखाव नहीं हो पाया है।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने बालकृष्णन द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया था। याचिका में दावा किया गया था कि मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग के लिए अनुबंध, 2006 में दिया गया था और 2011 में इस खंड पर काम शुरू हुआ था। उन्होंने अनुबंध का हवाला दिया और तर्क दिया कि ठेकेदार को दोनों तरफ और बीच के मध्य भाग में पौधे लगाने थे, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से किया गया था।

बालकृष्णन ने कहा कि ठेकेदार ने सड़कों के उपयोग की तारीख से दो टोल प्लाजा से टोल एकत्र किया, लेकिन वह सड़क का रखरखाव करने में विफल रहा और रखरखाव के कारण इस खंड के कई हिस्से आवागमन के योग्य नहीं थे।

भाषा अजय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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