नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि निवेशकों के सेवा अनुरोध के प्रसंस्करण को लेकर शेयर डीमैट (डिमैटेरियलाइज्ड) रूप में होना जरूरी है। सूचीबद्ध कंपनियां अब से सेवा अनुरोधों को प्रसंस्कृत करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को जारी करेंगी। इस पहल का मकसद प्रतिभूति बाजार में लेन-देन को सुगम बनाना है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों के सेवा आग्रह के प्रसंस्करण के साथ प्रतिभूतियों के डीमैट रूप में रखे जाने को लेकर दिशनिर्देश भी जारी किया।
सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि निवेशकों के लिये प्रतिभूति बाजार में लेन-देन को आसान बनाने को लेकर जारी प्रयासों के तहत यह निर्णय किया गया है कि सूचीबद्ध कंपनियां अब से केवल कुछ सेवा अनुरोधों को प्रसंस्कृत करते समय डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को जारी करेंगी।
निवेशकों के इन अनुरोधों में दूसरा प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना, बिना दावे वाले ‘सस्पेंस’ खाते (अस्थायी रूप से रिकार्ड राशि वाले खाते) से दावा, प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/विनिमय, अनुमोदन, प्रतिभूति प्रमाणपत्रों या फोलियो का समेकन आदि शामिल है।
भाषा रमण अजय
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