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Saturday, 24 January, 2026
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सेबी ने कार्वी का पंजीयन नियमों के उल्लंघन के कारण एक महीने के लिए निलंबित किया

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नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (पीएमएस कार्वी) का पोर्टफोलिया प्रबंधक के रूप में पंजीयन प्रमाणपत्र एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। कंपनी के नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने के कारण यह कार्रवाई की गई।

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड या पीएमएस कार्वी ने अपने खुलासा दस्तावेजों में कुछ जानकारियां नहीं दी थीं जिनमें जुर्माने, लंबित वाद या कार्यवाही और जांच के निष्कर्ष जैसे विवरण शामिल हैं।

इसके अलावा कंपनी अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने में भी विफल रही थी और इस तरह उसने पोर्टफोलियो प्रबंधन संबंधी नियमों का उल्लंघन किया। नियामक ने दिसंबर 2019 में कंपनी की पोर्टफोलियो प्रबंधन गतिविधियों की जांच की थी। जांच के दायरे में अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक की गतिविधियां शामिल थीं।

सेबी ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से अमल में आ गया है।

भाषा मानसी रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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