नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) भारतीयत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को धन की हेराफेरी और कॉरपोरेट कामकाज की विफलताओं को लेकर चिंताओं के चलते जेनसोल इंजीनियरिंग और उसके पूर्व निदेशकों- अनमोल सिंह जग्गी व पुनीत सिंह जग्गी को प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित करने के अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा।
इसके अलावा, नियामक ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) यात्रा मंच ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के सह-संस्थापक जग्गी बंधु जेनसोल में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद नहीं ले सकेंगे।
यह अंतिम आदेश ऐसे समय में आया है जब कंपनी अदालत द्वारा नियुक्त एक पेशेवर की देखरेख में दिवाला कार्यवाही के तहत है।
सेबी ने दोनों भाइयों पर अपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी जेनसोल से ऋण राशि को निजी इस्तेमाल के लिए गबन करने का आरोप लगाया है, जिससे कॉरपोरेट कामकाज और वित्तीय कदाचार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
भाषा अनुराग अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.