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Monday, 30 March, 2026
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सेबी ने केवाईसी सत्यापन करने वाली उप-एजेंसियों के लिये दिशानिर्देश जारी किये

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नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) उद्देश्य से आधार सत्यापन सेवाओं को लेकर केवाईसी सत्यापन एजेंसियों द्वारा नियुक्त इकाइयों (सब-केवाईसी यूजर एजेंसी) के लिये निर्देश जारी किये।

सरकार ने पिछले सप्ताह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की आधार सत्यापन सेवाओं के उपयोग को लेकर केवाईसी सत्यापन एजेंसियों की तरफ से नियुक्त 155 इकाइयों को अधिसूचित किया था। इसके बाद सेबी ने निर्देश जारी किया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि इन इकाइयों को केवाईसी सत्यापन एजेंसियों (केयूए) के साथ समझौता करना होगा और यूआईडीएआई के पास उप-केयूए के रूप में पंजीकरण कराना होगा।

इसके अलावा, उप-केयूए को समय-समय पर यूआईडीएआई की तरफ से निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा।

नियामक ने कहा, ‘‘केयूए केवाईसी के संदर्भ में आधार सत्यापन सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर इन इकाइयों को उप-केवाईसी सत्यापन एजेंसियों को जोड़ने के लिये चीजें सुगम बनाएंगे।’’

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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