नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने बीएसई के शेयर विकल्प श्रेणी में अवैध लेनदेन के लिए पांच कंपनियों पर कुल 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पूंजी नियामक ने शुक्रवार को पांच अलग-अलग आदेशों में कहा कि उसने धनवंतरि सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, दयानिधि मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, संजय अग्रवाल एचयूएफ, राधिका सर्राफ और अंकित गर्ग एचयूएफ पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने अपनी जांच में बीएसई के शेयर विकल्प श्रेणी में बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन पाया था। इससे इस श्रेणी में बनावटी मात्रा बढ़ गई थी।
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