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Monday, 7 October, 2024
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सेबी ने एआईएफ के प्रायोजक के नियंत्रण में बदलाव की मंजूरी प्रक्रिया को सुसंगत किया

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नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) के प्रायोजक और प्रबंधक के नियंत्रण में बदलाव संबंधी मंजूरी प्रक्रिया को सुसंगत किया है।

नियामक ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि एआईएफ के प्रायोजक या प्रबंधक के नियंत्रण में प्रस्तावित बदलाव संबंधी आवेदन राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास अर्जी देने से पहले सेबी के पास दायर किया जा सकता है।

परिपत्र में कहा गया है कि नियामकीय जरूरतों के अनुपालन को लेकर संतुष्ट होने के बाद सेबी सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान करेगा।

सेबी ने कहा कि इस तरह की मंजूरी की वैधता इसे जारी करने की तारीख से तीन माह तक रहेगी। इस दौरान एनसीएलटी के समक्ष आवेदन करना जरूरी होगा।

भाषा अजय अजय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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