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रविवार, 15 जून, 2025
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सेबी ने सहारा समूह, सुब्रत रॉय को 6.42 करोड़ रुपये के भुगतान को कहा

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नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियामकीय नियमों के उल्लंघन के एक मामले में सहारा समूह की कंपनी, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य को 15 दिन के भीतर 6.42 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में परिसंपत्तियों की कुर्की की चेतावनी भी दी गई है। सेबी ने इन इकाई/व्यक्तियों पर कुछ महीने पहले जुर्माने लगाया था जिसका भुगतान नहीं किए जाने पर अब यह नोटिस जारी किया गया है।

दरअसल सेबी ने जून में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब सहारा कमोडिटी सर्विसेस कॉरपोरेशन), सुब्रत रॉय, अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव पर कुल छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह अर्थदंड वैकल्पिक पूर्ण-परिवतर्नीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने संबंधी नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने की वजह से लगाया गया था।

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने ये डिबेंचर 2008-2009 के दौरान जारी किए थे। लेकिन सेबी का कहना है कि डिबेंचर जारी करने में निवेशकों के हितों की रक्षा करने लिए बनी विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।

सेबी ने हालिया नोटिस में पांचों को 15 दिन के भीतर 6.42 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें ब्याज और रिकवरी शुल्क भी शामिल है।

भाषा मानसी प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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