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Wednesday, 4 March, 2026
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सेबी ने विनियमित इकाइयों से सोशल मीडिया पर सामग्री के साथ पंजीकरण संख्या बताने को कहा

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नयी दिल्ली, 26 फरवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को अपने नियमन दायरे में आने वाली सभी इकाइयों और उनके एजेंट को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिभूति बाजार से संबंधित सामग्री डालते समय अपना पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें।

सेबी का यह निर्देश शेयर ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनियों, संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमएसी), निवेश सलाहकार, शोध विश्लेषक, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), पोर्टफोलियो प्रबंधकों और अन्य पर लागू होगा।

सेबी ने अपने परिपत्र में कहा, ‘‘सोशल मीडिया के इस्तेमाल और स्वीकार्यता में तेजी से बढ़ोतरी होने के साथ इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों को सोशल मीडिया पर प्रतिभूति बाजार से संबंधित सामग्री डालते समय अपना पंजीकरण संख्या और नाम बताया जाना चाहिए।’

बाजार नियामक ने कहा कि इससे निवेशक यह पहचान सकेगा कि सोशल मीडिया पर डाली गई सामग्री सेबी के नियमन वाली इकाई या उसके एजेंट की तरफ से डाली गई है।

इसके साथ ही सेबी ने कहा कि कई पंजीकरण रखने वाली इकाइयों को अपने होमपेज पर सभी पंजीकरणों की सूची वाला एक वेब लिंक देना होगा और हर सामग्री में जरूरी पंजीकरण ब्योरा देना होगा।

इसके अलावा, एजेंट को अपने पंजीकरण ब्योरे के साथ प्रमुख इकाई के पंजीकरण ब्योरे की भी जानकारी देनी होगी।

इन नए नियमों का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों का संरक्षण करना है। ये नियम एक मई, 2026 से प्रभावी होंगे।

भाषा अजय अजय प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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