नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रीट और इनविट के निवेश प्रबंधकों को यूनिट धारकों की बैठकें डिजिटल तरीके और अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से कराने की अनुमति प्रदान कर दी।
इससे नीति निर्माण प्रक्रिया में अधिक से अधिक यूनिट धारक शामिल हो सकेंगे और बेहतर प्रशासकीय कार्य हो सकेगा।
नियमों के अनुसार, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) और बुनियादी निवेश ट्रस्ट (इनविट) के सभी यूनिट धारकों की वार्षिक बैठक वित्त वर्ष की समाप्ति के 120 दिनों के अंदर होनी होती है और दो बैठकों के बीच 15 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा ऐसी निवेश संस्थाओं के प्रबंधों को भी इसी तरीके से यूनिट धारकों के साथ कुछ मुद्दों पर बैठक करनी होती है।
सेबी ने दो अलग-अलग परिपत्रों में कहा कि उसने रीट और इनविट के निवेश प्रबंधकों को यूनिट धारकों की बैठक डिजिटल तरीके और अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से कराने की अनुमति प्रदान की है।
ऐसी बैठकें कराने के लिए उन्हें सेबी द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा। बैठक की रिकॉर्डिंग करनी होगी और उसे निवेश प्रबंधक अपने पास रखेंगे। निवेश प्रबंधकों को बैठक पूरी होने के बाद जल्द से जल्द अपनी-अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन रिकॉर्डिंग को ‘अपलोड’ करना होगा।
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