नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी द्वारा एक टीवी चैनल के पूर्व एंकर हेमंत घई और उनके परिवार पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार पर लगाई गई रोक हटा दी है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने घई और उनके परिवार के सदस्यों पर अनुचित व्यापार गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में बाजार में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी।
सैट ने जुलाई में जारी सेबी के रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है। हालांकि, घई और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर गैरकानूनी ढंग से अर्जित 2.95 करोड़ रुपये की रकम को एक एस्क्रो खाते में ही रखने का निर्देश सैट ने दिया है। इस मामले की जांच छह महीने की तय अवधि में पूरी नहीं होने पर यह प्रावधान लागू होगा।
पूर्व टीवी एंकर घई और उनकी पत्नी एवं मां की तरफ से दायर अपील पर सुनवाई के बाद सैट में यह आदेश दिया है। इसके साथ ही सैट ने कहा कि अपीलकर्ता इस आदेश पर पुनर्विचार की अर्जी भी लगा सकते हैं।
सेबी की प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि हेमंत घई एक टीवी चैनल पर वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करते समय उन्हीं कंपनियों के शेयरों को खरीदने की सलाह दिया करता था जो वह पत्नी और मां के नाम पर खरीदता था। टीवी चैनल पर दी जाने वाली उसकी सलाहों से उन कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलता था।
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