नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) मान इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) कंपनी और उसके तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर रोक लगाने के बाजार नियामक सेबी के आदेश को स्थगित कर दिया है।
कंपनी ने बयान में कहा कि यह स्थगन आदेश 50 प्रतिशत जुर्माने की राशि जमा करने की शर्त पर दिया गया है।
सैट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के 29 सितंबर के आदेश पर 10 अक्टूबर को स्थगन मंजूर किया। सेबी ने कंपनी और उसके तीन अधिकारियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।
सेबी ने अपने आदेश में मान इंडस्ट्रीज और उसके तीन वरिष्ठ अधिकारियों को दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार का हिस्सा बनने से रोकने के साथ 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
कंपनी के चेयरमैन रमेश मनसुखानी, कार्यकारी निदेशक निखिल मनसुखानी और मौजूदा मुख्य वित्त अधिकारी अशोक गुप्ता पर यह कार्रवाई वित्तीय विवरणों में कथित गड़बड़ियों के कारण की गई थी।
सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि कंपनी के वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर 2020-21 तक के वित्तीय विवरण जानबूझकर गलत पेश किए गए थे।
सेबी ने कहा था कि कंपनी ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एमएसपीएल को वित्त वर्ष 2014-15 के बाद एकीकृत वित्तीय विवरण से अलग रखा था। इस तरह समूह स्तर पर होने वाले नुकसान एवं देनदारियों को छिपाया गया और मान इंडस्ट्रीज के मुनाफे को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर दिखाया गया।
इस बीच, कंपनी ने कहा कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने उसकी साख रेटिंग की एक बार पुष्टि कर दी है। क्रिसिल रेटिंग्स ने लंबी अवधि की रेटिंग को ए/स्थिर रखा गया है जबकि अल्पावधि रेटिंग ए1 के रूप में बनी हुई है।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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