नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी के उस आदेश के खिलाफ डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की अपील खारिज कर दी है जिसमें कंपनी को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नतीजों की जानकारी देने को कहा गया था।
सेबी ने सोमवार को अपने आदेश में कहा था कि डिश टीवी 30 दिसंबर, 2021 को हुई इस एजीएम में लिए गए फैसलों की जानकारी 24 घंटे के भीतर दे। इस संबंध में नियामक ने कंपनी और उसके निदेशकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।
इस आदेश के खिलाफ डिश टीवी को सैट से कोई फौरी राहत नहीं मिली थी।
सैट ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘हमें डब्ल्यूटीएम (पूर्णकालिक सदस्य) द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया अवलोकन पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं लगता है, क्योंकि ये केवल प्रथम दृष्टया अवलोकन हैं और निष्कर्ष नहीं हैं।’’
सैट ने कहा, ‘‘हम अपीलकर्ताओं को 20 मार्च 2022 को या उससे पहले कारण बताओ नोटिस पर उचित जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हैं। इसके बाद डब्ल्यूटीएम चार सप्ताह के भीतर अपीलकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले का फैसला करेगा।’’
न्यायाधिकरण ने कहा कि डिश टीवी पहले ही एजीएम के मतदान परिणामों की जानकारी दोनों शेयर बाजारों – बीएसई और एनएसई को को दे चुकी है। लिहाजा कंपनी द्वारा इस निर्देश को दी गई चुनौती खारिज की जाती है।
सेबी ने आठ मार्च को एजीएम के नतीजों की घोषणा की थी जिसमें बताया गया कि शेयरधारकों ने प्रबंधन की तरफ से रखे गए तीनों ही प्रस्तावों को खारिज कर दिया था।
सेबी ने यह अंतरिम आदेश यस बैंक लिमिटेड, इंडसइंड बैंक और अन्य शेयरधारकों से मिली शिकायतों के बाद दिया था। इन शेयरधारकों ने आरोप लगाया था कि डिश टीवी ने 30 दिसंबर, 2021 को हुई एजीएम में गलत तरीके से रखे गए विभिन्न प्रस्तावों पर मतदान के नतीजों को रोका है।
यस बैंक और इंडसइंड बैंक कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारकों में से हैं। 31 दिसंबर, 2021 तक यस बैंक के पास कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी की 24.78 प्रतिशत और इंडसइंड बैंक के पास 3.78 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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