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Tuesday, 23 December, 2025
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राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को जीएसटी से छूट

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नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि मशीन या पॉलिएस्टर से बने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मुक्त है।

कपास, रेशम, ऊन या खादी के हाथ से बुने कपड़ों से बने राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ही जीएसटी से छूट प्राप्त है।

राजस्व विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया कि पिछले साल दिसंबर में ‘भारतीय ध्वज संहिता, 2002’ में संशोधन के बाद पॉलिएस्टर या मशीन से बने तिरंगे को भी उपकर से छूट दी जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि ध्वज संहिता 2002 और उसके बाद के संशोधनों का पालन करने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को जीएसटी से छूट दी गई है।’’

वित्त मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत ‘हर घर तिरंगा’ पहल की पृष्ठभूमि में आया है। इस पहल के तहत आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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