scorecardresearch
शनिवार, 10 मई, 2025
होमदेशअर्थजगतरिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी पर जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी पर जुर्माना लगाया

Text Size:

मुंबई, 17 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर ‘बैंक ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली पर दिशानिर्देश’ और ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 61.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एक अन्य बयान में, रिजर्व बैंक ने कहा कि ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 38.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

तीनों मामलों में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय देना नहीं है।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments