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Tuesday, 19 November, 2024
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हाल में अधिसूचित नियम जांच के अधीन मामलों पर लागू: सीसीआई प्रमुख

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(मनोज राममोहन)

नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की प्रमुख रवनीत कौर ने कहा है कि हाल में अधिसूचित प्रतिस्पर्धा नियम उन मामलों पर भी लागू होंगे, जिनकी जांच प्रतिस्पर्धा आयोग कर रहा है।

ये नियम निपटान, प्रतिबद्धता और वैश्विक कारोबार आदि से संबंधित हैं।

उन्होंने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में यह भी कहा कि निपटान और प्रतिबद्धता ढांचे से संबंधित नए नियम त्वरित बाजार सुधार में मदद करेंगे।

संसद ने पिछले साल प्रतिस्पर्धा अधिनियम में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी थी। सीसीआई ने हाल में इन बदलावों से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया है।

नियामक ने विस्तृत परामर्श करने के बाद निपटान, प्रतिबद्धता, अधिक उदारता वाली व्यवस्था और वैश्विक कारोबार से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया है।

‘अधिक उदारता’ व्यवस्था के बारे में सीसीआई चेयरपर्सन ने कहा कि यह किसी इकाई को साठगांठ के बारे में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस व्यवस्था में सीसीआई के साथ सहयोग करने वाले साठगांठ से जुड़े सदस्य को दंड में राहत दी जाएगी।

इसके अलावा नियामक के पास अब प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के लिए कंपनी के वैश्विक कारोबार का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने की भी शक्ति है।

कौर ने एक सवाल के जवाब में कहा, ”चूंकि नियमों को अधिसूचित किया गया है, इसलिए वे उन सभी मामलों पर लागू होंगे, जिनमें जांच चल रही है।”

उन्होंने कहा कि उद्योग प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों, उपभोक्ता समूहों और अकादमिक समुदाय सहित प्रत्येक संबद्ध पक्षों के साथ बातचीत के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया गया।

कौर ने कहा कि ये नियम संतुलित, व्यावहारिक और प्रतिस्पर्धा के अनुकूल माहौल बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिए लाए गए हैं।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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