मुंबई, छह फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और ‘कोर निवेश कंपनियों’ के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के मामले में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लि. पर 8.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने कंपनी का निरीक्षण 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया था।
रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि पीएफसी ने परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 60 प्रतिशत के निर्धारित तरलता कवरेज अनुपात को बनाए नहीं रखा।
इस बारे में कंपनी को नोटिस दिया गया। पीएफसी के जवाब पर विचार करने के बाद मामले को सही पाया गया। उसके बाद आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय किया।
भाषा रमण अजय
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