scorecardresearch
Wednesday, 11 February, 2026
होमदेशअर्थजगतरिजर्व बैंक ने नियामकीय चूक को लेकर दो वित्तीय इकाइयों का पंजीकरण रद्द किया

रिजर्व बैंक ने नियामकीय चूक को लेकर दो वित्तीय इकाइयों का पंजीकरण रद्द किया

Text Size:

मुंबई, 13 फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने उधार देने के मामले में नियामकीय चूक को लेकर पुणे स्थित कुडोस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट तथा मुंबई स्थित क्रेडिट गेट का पंजीकरण रद्द कर दिया है।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को रद्द किये जाने के बाद, दोनों एनबीएफसी को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) का कारोबार नहीं करना चाहिए।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘… एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया है। पंजीकरण तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण परिचालन के काम में आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार गतिविधियों को लेकर आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया है।’’

बयान के अनुसार इकाइयां अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित मौजूदा नियमों का भी पालन नहीं कर रही थीं और ऋण वसूली को लेकर ग्राहकों के अनुचित उत्पीड़न का सहारा लिया था।

भाषा राजेश राजेश रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments