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Wednesday, 14 January, 2026
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शाओमी की 3,700 करोड़ रुपये की एफडी को जब्त करने का आदेश रद्द

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बेंगलुरु, 22 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कंपनी की 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) को जब्त करने के आयकर विभाग के आदेश को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने 16 दिसंबर के अपने फैसले में आयकर उपायुक्त के जब्ती आदेश को रद्द कर दिया। आयकर उपायुक्त ने 11 अगस्त, 2022 को जब्ती का आदेश जारी किया था।

अदालत ने कहा कि शाओमी ‘‘भारत के बाहर स्थित किसी भी कंपनी या संस्था को रॉयल्टी के रूप में या किसी अन्य रूप में सावधि जमा खातों से भुगतान नहीं कर सकेगी।’’

हालांकि, शाओमी ‘‘सावधि जमा खातों से ओवरड्रॉफ्ट लेने और भारत के बाहर स्थित कंपनियों या संस्थाओं को इससे भुगतान करने के लिए स्वतंत्र है।’’

इसके साथ ही अदालत ने आयकर विभाग को ‘‘31 मार्च, 2023 को या उससे पहले आकलन वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए याचिकाकर्ता की मसौदा मूल्यांकन कार्यवाही को पूरा करने का निर्देश दिया गया।’’

आयकर विभाग ने इस आधार पर जब्ती का आदेश पारित किया था कि चीनी कंपनी भारत में कर भुगतान से बचने के लिए रॉयल्टी देने की आड़ में विदेश में अपनी कमाई भेज रही थी।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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