नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने बुधवार को आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के कंपनी संविधान (एओए) में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर रोक लगा दी। यह कथित तौर पर सिंगापुर-7 टॉपको-1 सहित याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को कम करने का प्रयास करता है।
एओए में परिवर्तन पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए बुधवार को आकाश एजुकेशनल सर्विसेज की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित की जानी थी, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई।
एनसीएलटी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, “… न्याय के हित में, यह न्यायाधिकरण प्रतिवादी संख्या एक से 11 (आकाश एजुकेशनल सर्विसेज और अन्य) को निर्देश देता है कि वे आज यानी 20.11.2024 को होने वाली असाधारण आम बैठक में एजेंडा आइटम संख्या 8 के संबंध में प्रस्तावों को, यदि पारित किया जाता है, मुख्य याचिका के निपटारे तक प्रभावी न करें।”
एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर, 2024 को होगी।
एनसीएलटी का यह आदेश सिंगापुर-7 टॉपको-1 प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 241, 242 और 244 के तहत दायर याचिका पर आया, जो अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करती है।
भाषा अनुराग अजय
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