मुंबई, एक दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने संकटग्रस्त आईएलएंडएफएस की बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित एक संपत्ति के अधिग्रहण के लिए ब्रुकफील्ड-समर्थित क्रोनोस प्रॉपर्टीज की 1,080 करोड़ रुपये की बोली को खारिज कर दिया है।
एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने बीकेसी स्थित आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सेंटर के अधिग्रहण के लिए लगाई गई बोली पर अमल के लिए क्रोनोस की तरफ से दायर अर्जी का 28 नवंबर को निपटान किया।
इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने कहा कि आईएलएंडएफएस के पास आशय पत्र (एलओआई) में लेन-देन की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है।
यह एलओआई 21 मार्च, 2022 को संपन्न हुआ था और क्रोनोस के साथ एक बाध्यकारी अनुबंध है। हालांकि, इसमें आईएलएंडएफएस को वित्तीय शर्तों एवं अन्य प्रावधानों में संशोधन का अधिकार दिया गया है।
न्यायाधिकरण ने आईएलएंडएफएस के 16 अगस्त, 2024 के पत्र को वैध माना जिसमें लेन-देन की राशि बढ़ाकर 1,481 करोड़ रुपये कर दी गई थी।
इसके अलावा, आईएलएंडएफएस ने नई मूल्यांकन रिपोर्ट भी पेश की जिसमें संपत्ति का औसत उचित बाजार मूल्य लगभग 1,722 करोड़ रुपये बताया गया।
एनसीएलटी ने कहा कि लेन-देन मूल्य में संशोधन न्यायालय-स्वीकृत समाधान प्रक्रिया के तहत अधिकतम मूल्य हासिल करने की मंशा के अनुरूप है।
न्यायाधिकरण ने क्रोनोस को निर्देश दिया कि वह लगाई गई बोली का 10 प्रतिशत यानी प्रदर्शन गारंटी 30 दिन के भीतर जमा करे।
आईएलएंडएफएस ने जून में क्रोनोस की 1,080 करोड़ रुपये की बोली को रद्द करने के लिए एनसीएलटी से संपर्क किया था, जिसमें बोलीदाता की अयोग्यता और शर्तों का पालन न करने का हवाला दिया गया था।
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