नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने रिलायंस कैपिटल की सफल बोलीदाता आईआईएचएल की समाधान प्रक्रिया पूरा करने की समयसीमा बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई 25 जून तक स्थगित कर दी है।
हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) ने कर्ज में डूबी अनिल अंबानी समूह की वित्तीय सेवा कंपनी रिलायंस कैपिटल के कर्ज समाधान के लिए सफल बोली लगाई थी।
उसने समाधान प्रक्रिया पूरा करने की समयसीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया हुआ है। उसे 27 मई, 2024 तक अनुमोदित समाधान योजना का क्रियान्वयन करना था।
आईआईएचएल की याचिका पर एनसीएलटी ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की और मामले को 25 जून को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। रिलायंस कैपिटल ने शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी।
एनसीएलटी इस मामले की सुनावई 13 जून को भी कर चुका है।
रिजर्व बैंक ने नवंबर, 2021 में अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को भुगतान चूक एवं कामकाज में गड़बड़ी के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा नागेश्वर राव वाई को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया गया था।
रिलायंस कैपिटल पर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था और दिवाला कार्यवाही के तहत चार आवेदकों ने शुरुआती दौर में समाधान योजनाओं के साथ बोली लगाई थी।
हालांकि, ऋणदाताओं की समिति ने कम बोली मूल्यों वाली इन सभी योजनाओं को खारिज कर दिया और नीलामी का दूसरा दौर आयोजित किया था। उसमें आईआईएचएल के अलावा टॉरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने भी भाग लिया था।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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