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Friday, 26 September, 2025
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एनसीएलएटी ने डेटा साझाकरण पर मेटा, व्हाट्सऐप की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

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नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप की अपीलों पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

इन अपीलों में 2021 अद्यतन व्हाट्सऐप गोपनीयता नीति के लिए सोशल मीडिया दिग्गज पर सीसीआई के जुर्माने को चुनौती दी गई थी।

चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य (तकनीकी) अरुण बरोका की एनसीएलएटी पीठ ने सभी पक्षों को छह अक्टूबर तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, ”सभी पक्ष छह अक्टूबर, 2025 तक अधिकतम दस पेज की संक्षिप्त दलीलें दाखिल करें।”

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 2021 में अद्यतन व्हाट्सऐप गोपनीयता नीति के संबंध में अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया दिग्गज पर 213.14 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती दी गई थी।

वरिष्ठ वकील अरुण कठपालिया और अमित सिब्बल ने एनसीएलएटी के समक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह की दलीलों पर जवाबी हलफनामे में अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं।

एनसीएलएटी निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई के आदेशों के संबंध में एक अपीलीय प्राधिकरण है।

सीसीआई ने पिछले साल नवंबर में अद्यतन व्हाट्सएप गोपनीयता नीति के संबंध में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप ने इस आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी, जिसने इस साल जनवरी में एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें विज्ञापन के लिए व्हाट्सऐप और मेटा के बीच आंकड़ा-साझाकरण गतिविधियों पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को रोक दिया गया था।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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