scorecardresearch
गुरूवार, 12 जून, 2025
होमदेशअर्थजगतएनसीएलएटी ने अर्थ इन्फ्रा के लिए अल्फा कॉर्प की बोली को मंजूरी के खिलाफ याचिका खारिज की

एनसीएलएटी ने अर्थ इन्फ्रा के लिए अल्फा कॉर्प की बोली को मंजूरी के खिलाफ याचिका खारिज की

Text Size:

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी रियल्टी कंपनी अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्टर के लिए अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट की बोली को मंजूरी देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

घर खरीदारों के एक समूह ने अल्फा कॉर्प द्वारा अर्थ इन्फ्रा के अधिग्रहण को चुनौती दी थी।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आठ जून, 2021 को अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट की समाधान योजना को मंजूरी दी थी। अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने अल्फा कॉर्प के पक्ष में 99 प्रतिशत मत के साथ फैसला दिया था।

इस फैसले को 15 वित्तीय लेनदारों (घर खरीदारों) के एक समूह ने एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी। समूह ने दावा किया था कि समाधान योजना दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

हालांकि, एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं के पास घर खरीदारों के बहुमत (99.97 फीसदी) वोट को चुनौती देने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है।

पीठ ने कहा, ‘‘हमारी स्पष्ट राय है कि भले ही कुछ घर खरीदारों ने योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया हो, लेकिन बहुमत (50 प्रतिशत से अधिक) ने समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया है, उसे मंजूरी दी है। असहमति जताने वाले घर खरीदारों को बहुसंख्यकों की राय के साथ चलना होगा।’’

आदेश में कहा गया है कि इन 15 अपीलकर्ताओं में एक का नाम सीओसी के रिकॉर्ड में नहीं है। शेष 14 अपीलकर्ताओं में से आठ ने मतदान में भाग लिया, जबकि छह ने मतदान नहीं किया।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments