नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि विशेष परिस्थिति कोष (एसएसएफ) सिर्फ दबाव वाली संपत्तियों में निवेश करेंगे। यह कोष न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का होगा।
सेबी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
इससे पहले सेबी ने सोमवार को एसएसएफ को पेश करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) नियमों में संशोधन किया था। यह कदम बैंकिंग प्रणाली में दबाव वाली संपत्तियों के मुद्दे को हल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
सेबी ने कहा कि एसएसएफ की प्रत्येक योजना का न्यूनतम कोष कम से कम 100 करोड़ रुपये होगा।
भाषा अजय अजय पाण्डेय
पाण्डेय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.