नयी दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सभी बाजार मध्यवर्तियों एवं कंपनियों की तरफ से नियामकीय भुगतान सीधे बैंक खाते में डिजिटल ढंग से जमा करने से संबंधित नियम अधिसूचित कर दिए हैं।
इन नियमों के तहत, बाजार मध्यवर्तियों एवं कंपनियों को कई तरह के शुल्कों का भुगतान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को करना है।
सेबी ने एक अधिसूचना में कहा कि उसे सीधे बैंक खाते में डिजिटल भुगतान प्रणालियों- एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के जरिये शुल्क भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा मध्यवर्ती सेबी पेमेंट गेटवे के जरिये ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।
इन बदलावों को अमल में लाने के लिए सेबी ने शुल्क भुगतान एवं भुगतान तरीका नियम को अधिसूचित किया है।
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