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Sunday, 6 October, 2024
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सहज कारोबारी परिचालन के लिए राज्य श्रम संहिताएं लागू करें: डीपीआईआईटी

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मुंबई, नौ मार्च (भाषा) सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि श्रम क्षेत्र से जुड़े कानून कारोबारी इकाइयों के परिचालन में अड़चनें डाल रहे हैं जिन्हें दूर करने के लिए राज्यों को संसद से बनाए गए सरलीकृत श्रम कानूनों को लागू करना होगा।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम कानूनों की वजह से होने वाली समस्याओं को देखते हुए संसद ने उन्हें सरलीकृत करते हुए चार श्रम संहिताएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें राज्यों में लागू करने से उद्यमियों के लिए परिचालन से जुड़ी समस्याएं कम होंगी।

उन्होंने एक शोध संस्थान की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि देश में करीब 26,000 ऐसे कानून एवं नियम हैं जिनका उल्लंघन करने पर कोई कारोबारी जेल जा सकता है। इनमें से करीब 70 प्रतिशत कानून श्रम क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।

जैन ने उद्यम निवेश उद्योग से जुड़े समूह आईवीसीए की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘‘संसद से श्रम संहिताएं पारित हो जाने के बाद इस कदम की जरूरत है कि राज्य सरकारें इन्हें अपनाएं और फिर एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में ऐसा हो पाएगा।’’

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को इस पर जल्द सहमत करने को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि संबंधित अधिसूचनाएं जारी कर उद्यमों के लिए कामकाजी संचालन आसान बनाया जा सके।

भाषा

प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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