मुंबई, 21 अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें ‘बीएच’ श्रृंखला के तहत वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर निर्णय लेते समय कुछ शर्तें लगाई गई थीं।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने 12 अप्रैल को अपने फैसले में कहा कि ”परिपत्र बिना किसी अधिकार के जारी किया गया था और इसलिए गलत और अवैध है।”
अदालत एक दीवानी न्यायाधीश की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें परिपत्र को चुनौती दी गई थी। परिवहन विभाग ने बीएच श्रृंखला के तहत वाहन पंजीकरण की मांग करने वाले उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।
भारत सरकार ने 2021 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के सुविधाजनक हस्तांतरण के लिए बीएच श्रृंखला की शुरुआत की थी।
परिवहन आयुक्त ने एक परिपत्र के तहत यह शर्त लगाई थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो बीएच श्रृंखला का पंजीकरण चाहता है, उसे आधिकारिक पहचान पत्र के अलावा, एक प्रमाण पत्र और देना होगा, जिसमें दिखाया गया हो कि उनके विभाग के अन्य राज्यों में कार्यालय हैं, और सेवा अवधि के दौरान उन्हें इन राज्यों की यात्रा करनी पड़ी है।
भाषा पाण्डेय
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