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Saturday, 24 January, 2026
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प्लेटफॉर्म सेवाओं के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी

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नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) सरकार ने बहु-प्रणाली संचालकों से कहा है कि एक ‘प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाता’ के रूप में अगर वे अपने नेटवर्क पर स्थानीय समाचार एवं समसामयिक कार्यक्रम प्रसारित करना चाहते हैं तो उन्हें तीन महीने के भीतर एक ‘कंपनी’ के तौर पर पंजीयन कराना होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बहु-प्रणाली संचालकों के लिए बुधवार को ये दिशा-निर्देश जारी किए। ये निर्देश उनके अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करने से संबंधित हैं। इन कार्यक्रमों का प्रसारण वे या तो अपने उपभोक्ताओं तक सीधे करते हैं या फिर एक या अधिक स्थानीय केबल परिचालकों के जरिये करते हैं।

इस तरह की कार्यक्रम सेवाओं को ‘प्लेटफॉर्म सर्विस’ कहा जाता है। इनमें स्थानीय चैनल भी आते हैं और ये इस प्रकार की विशेष कार्यक्रम सेवा होती हैं जिन्हें बहु-प्रणाली परिचालक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाते हैं।

मंत्रालय ने बहु-प्रणाली परिचालकों द्वारा प्लेटफॉम सर्विस चैनलों के ऑनलाइन पंजीयन की सरल प्रक्रिया रखी है और इसका शुल्क 1,000 रुपये प्रति चैनल तय किया गया है।

भाषा मानसी प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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