नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि विनिर्माताओं द्वारा डीलरों को केवल प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली बिक्री पश्चात छूट पर जीएसटी लागू नहीं होगा।
बोर्ड ने हालांकि कहा कि अगर निर्माता और डीलर ने एक समझौता किया हो, जिसके तहत डीलर निर्माता की ओर से सह-ब्रांडिंग, विज्ञापन अभियान या बिक्री अभियान जैसी प्रचार गतिविधियां संचालित करता है, तो ऐसी छूटों पर जीएसटी देय होगा।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत द्वितीयक या बिक्री पश्चात छूट के संबंध में एक परिपत्र जारी करते हुए सीबीआईसी ने यह बात कही। बोर्ड को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने के लिए कई अभ्यावेदन मिले थे।
बोर्ड ने कहा कि जब डीलरों को बिक्री पश्चात ऐसी छूट मिलती है, तो वे बिक्री बढ़ाने के लिए प्रचार गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं।
भाषा पाण्डेय
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