नई दिल्लीः करदाताओं की सुविधा के लिए एक नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली शुरू की जाएगी. नई रिटर्न प्रणाली में बदलाव को आसान बनाने के लिए परिषद द्वारा 31वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है. जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि एक मिली-जुली योजना पर काम किया गया है.
एक रिलीज में कहा गया है, ‘मई 2019 में ऑफ़लाइन टूल का एक प्रोटोटाइप उपयोगकर्ताओं को पहले ही कॉमन पोर्टल पर साझा किया जा चुका है. ऑफलाइन टूल का लुक और एहसास ऑनलाइन पोर्टल की तरह ही होगा. करदाताओं को पता हो सकता है कि नए रिटर्न सिस्टम के तीन मुख्य चीजे हैं – एक मुख्य रिटर्न (FORM GST RET-1) और दो अनुलग्नक (FORM GST ANX-1 और FORM GST ANX-2).’
जुलाई से सितंबर 2019 के बीच (तीन महीने के लिए), नया रिटर्न सिस्टम (ANX-1 & ANX-2 केवल) करदाताओं के लिए खुद को उनके ट्रायल के लिए उपलब्ध होगा.’ ‘अक्टूबर 2019 से, FORM GST ANX-1 को अनिवार्य किया जाएगा और FORM GSTR-1 को FORM GST ANX-1 से बदलने की बात कही गई है.
आगे कहा गया है, ‘बड़े करदाता (अर्थात वे करदाता जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक था) वो अक्टूबर 2019 से अपने मासिक FORM GST ANX-1 को अपलोड करेंगे. हालांकि, पहली अनिवार्य तिमाही FORM GST ANX-1 को छोटे करदाताओं (5 करोड़ रुपये तक पिछले वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक टर्नओवर के साथ) द्वारा अपलोड किया जाना है. जो अक्टूबर से दिसंबर 2019 की तिमाही के लिए जनवरी 2020 तक ही होगा.