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Friday, 21 November, 2025
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सरकार अगले साल अप्रैल से उपभोक्ता शिकायतें ‘ऑनलाइन’ दायर करने को अनिवार्य करेगी

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नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) सरकार अगले साल अप्रैल से उपभोक्ता शिकायतों को ‘ऑनलाइन’ दायर करने को अनिवार्य करेगी। इस कदम से शिकायतों के तेजी से निपटान में मदद मिलेगी।

फिलहाल, लोग उपभोक्ता आयोग या अदालतों में भौतिक रूप से या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते है।

उपभोक्ता शिकायतों के लिये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (ई-फाइलिंग) विकल्प सात सितंबर, 2020 को पेश किया गया था।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘…ई-फाइलिंग की सफलता को देखते हुए हम देश में सभी उपभोक्ता आयोग में एक अप्रैल, 2023 से ई-फाइलिंग को अनिवार्य करने जा रहे हैं।’’

अधिकारी के अनुसार, ई-फाइलिंग व्यवस्था अनिवार्य होने से लोग उपभोक्ता शिकायतें अपनी रुचि के हिसाब से बिना वकील की मदद से सीधे दर्ज करा सकेंगे।’’

उन्होंने कहा कि एक बार शिकायत ‘ऑनलाइन’ दाखिल होने से मामलों का निपटान तेजी से हो सकेगा।

उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के लिये तीन स्तरीय व्यवस्था है। सबसे पहला जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच है। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग है।

भाषा रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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