नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) सरकार ने एक अप्रैल, 2025 और 31 अगस्त, 2025 के बीच सेवा में शामिल होने वाले और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) चुनने का एक बार का विकल्प देने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस विकल्प का प्रयोग यूपीएस के तहत अन्य पात्र श्रेणियों के लिए पहले से निर्धारित अंतिम तिथि के अनुरूप 30 सितंबर, 2025 को या उससे पहले किया जा सकता है।
बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने का एक विकल्प प्रदान करना है।
इसमें कहा गया है कि यूपीएस का विकल्प चुनकर, कर्मचारी बाद में एनपीएस में जाने का विकल्प चुन सकते हैं।
भाषा अमित सुरेश
सुरेश
सुरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.