नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने हितधारकों के परामर्श के बाद कुछ बिजली उपकरणों पर अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को लागू करने की समयसीमा एक साल बढ़ाकर मार्च, 2026 कर दी है।
क्यूसीओ घरेलू तथा वाणिज्यिक सहित ज्यादातर बिजली उपकरणों पर लागू होगा।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि यह आदेश उन बिजली उपकरणों पर लागू नहीं होगा, जो किसी अन्य क्यूसीओ के दायरे में आते हैं।
घरेलू और वाणिज्यिक बिजली उपकरणों की सुरक्षा को लेकर 15 मई को हितधारक परामर्श बैठक में चर्चा की गई थी। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग की चिंताओं को स्वीकार किया और क्यूसीओ को लागू करने की समयसीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमति जताई।
मंत्रालय ने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए उक्त क्यूसीओ अब 19 मार्च, 2026 से लागू होगा।
इसके अलावा, क्यूसीओ को लागू करने के लिए छोटे उद्यमों को तीन महीने और सूक्ष्म उद्यमों को छह महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।
भाषा पाण्डेय अजय
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