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Friday, 10 April, 2026
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विदेशी ग्राहकों को निवेश सलाह देने वालों को आईए नियमों के तहत पंजीकरण से छूट: सेबी

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नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेश में रहने वाले ग्राहकों को निवेश सलाह देने वालों को राहत दी है। सेबी के मुताबिक उन्हें निवेश सलाहकारों (आईए) को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत पंजीकरण से छूट दी गई है।

सेबी ने मंगलवार को कहा कि हालांकि, यदि कोई प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को निवेश सलाह देता है, तो वह आईए नियमों के दायरे में आएगा और उसे पंजीकरण की जरूरत होगी।

बाजार नियामक ने निवेश सलाहकारों पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में यह बात कही। इसे सेबी की वेबसाइट पर मंगलवार को डाला गया है।

इसके अलावा सेबी ने कहा कि पंजीकृत निवेश सलाहकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को निवेश सलाहकार सेवाएं दे सकते हैं।

निवेश सलाहकार शेयर, ऋणपत्र, बॉन्ड, वायदा-विकल्प, प्रतिभूतिकृत माध्यम, एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष), आरईआईटी (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) और इनविट (बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट) आदि में निवेश की सलाह देते हैं।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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