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Wednesday, 20 November, 2024
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ईडी ने धनशोधन मामले में एमआरपीएल के डीजीएम और पत्नी की संपत्ति जब्त की

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नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) आय से अधिक संपत्ति रखने के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन-रोधी कानून के तहत सार्वजनिक उपक्रम एमआरपीएल के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) और उनकी पत्नी की 2.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

ईडी ने शनिवार को बताया कि मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (एमआरपीएल) के इस अधिकारी की पहचान निरंजन गुप्ता के रूप में हुई है जबकि उनकी पत्नी का नाम प्रीति गुप्ता है।

एमआरपीएल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक श्रेणी वन ‘मिनीरत्न’ सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और इसका मुख्यालय कर्नाटक के मंगलुरु में है।

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी कर मंगलुरु के कुलई में स्थित दो फ्लैट और इस पति-पत्नी के डीमैट खातों में जमा शेयरों को जब्त किया है।

ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘निरंजन गुप्ता और उनकी पत्नी ने धनशोधन की मंशा से असलियत को छिपाने के लिए कई स्रोतों से अपने बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा की और अचल संपत्तियों एवं शेयरों को पाने के लिए आपराधिक ढंग से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किया।’’

बयान के मुताबिक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद ईडी ने गुप्ता दंपती पर मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2012-2018 के दौरान निरंजन ने अपने और पत्नी के नाम पर बड़ी संपत्ति अर्जित की थी जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।

भाषा राजेश राजेश प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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