नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के तहत हर 21 साल में पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अधिक आसान, सुविधाजनक और अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त बनाकर उन्हें सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा पांच के तहत पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण को समाप्त कर दिया है।
वर्तमान में, अधिनियम के तहत पंजीकरण की तिथि से प्रत्येक 21 वर्ष में पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य है।
बयान में कहा गया है कि नवीनीकरण की इस आवश्यकता को समाप्त करना व्यापारियों के लिए एक राहत है और इससे दिल्ली में व्यापार करना और अधिक सुगम होगा।
दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 21 साल के बाद पंजीकरण के नवीनीकरण की अनिवार्यता हटाने से व्यापारियों को वास्तविक राहत मिलेगी।
भाषा योगेश रमण
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