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एम्बियंस समूह के प्रवर्तक गहलोत की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

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नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एम्बियंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। गहलोत पर 800 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े होने के आरोप हैं।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने गहलोत की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखने की बात कही। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गहलोत को जमानत देने की पैरवी की।

गहलोत को जुलाई, 2021 में धनशोधन निवारक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय ने गहलोत और उनकी कंपनी अमन हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड के कई ठिकानों पर छापे मारे थे।

भाषा

प्रेम अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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