नयी दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वजन घटाने के इलाजों से जुड़े भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए वीएलसीसी लिमिटेड पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सीसीपीए ने शनिवार को एक बयान में कहा कि यह जुर्माना वीएलसीसी पर ‘कूलस्कल्प्टिंग’ मशीन का उपयोग करके मोटापे और वजन घटाने के उपचार के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए लगाया गया है।
बयान में कहा गया, ”जांच में पाया गया कि वीएलसीसी एक ही सत्र में तेजी से वजन घटने के बढ़ा-चढ़ाकर दावे कर रही थी, जो कूलस्कल्प्टिंग मशीन को मिली वास्तविक मंजूरी से काफी ज्यादा थे, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया।”
सीसीपीए ने वीएलसीसी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिनका पालन कंपनी को अपने भविष्य के विज्ञापनों में सख्ती से करना होगा।
भाषा योगेश पाण्डेय
पाण्डेय
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