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Wednesday, 7 January, 2026
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सीबीआईसी ने आयातित वस्तुओं का मूल्य कम दिखाने की गतिविधियों पर लगाम को उठाया कदम

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नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आयातित वस्तुओं के कम मूल्यांकन पर लगाम लगाने के लिये बुधवार को व्यवस्था जारी की। इसके तहत निगरानी और आकलन को लेकर कर अधिकारियों की दो समितियों का गठन किया जाएगा।

सीबीआईसी ने सीमा शुल्क (चिन्हित आयातित माल की मूल्य घोषणा में सहायता) नियम, 2023 को अधिसूचित किया। यह 11 फरवरी से प्रभाव में आएगा।

सीबीआईसी ‘चिन्हित वस्तुओं’ की एक सूची जारी करेगा। ये ऐसी वस्तुएं होंगी, जिनके मूल्य का कड़ाई से आकलन किया जाएगा।

नियमों के अनुसार, दो समितियों का गठन किया जाएगा। इसमें से एक समिति ‘चिन्हित वस्तुओं’ की प्रारंभिक जांच करेगी और दूसरा विस्तार से मूल्यांकन करेगी।

चिन्हित वस्तुओं के आयातकों को ‘विशिष्ट मात्रा कोड’ का उपयोग करके सामान के मूल्य की घोषणा करना होगा।

भाषा रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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