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Sunday, 22 September, 2024
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कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेबी के साथ मामला निपटाया, 5.8 लाख रुपये का भुगतान किया

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नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ अपने शेयरों के आवंटन के दौरान नियामकीय नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले का निपटारा कर लिया है। बैंक ने इसके लिए सेबी को निपटान शुल्क के रूप में 5.8 लाख रुपये का भुगतान किया है।

बैंक ने कथित उल्लंघन के मामले को निपटान आदेश के जरिये सुलझाने का प्रस्ताव किया था। इसके बाद यह आदेश आया है।

सेबी ने शुक्रवार को जारी समाधान आदेश में कहा, ‘‘कथित उल्लंघन के लिए आवेदक (कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक) के खिलाफ अब प्रवर्तन कार्रवाई शुरू नहीं होगी।’’

कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मई, 2004 से मार्च, 2005 तक 14 बार में किस्तों में 402 व्यक्तियों को इक्विटी शेयरों का आवंटन किया था। यह आवंटन कथित तौर पर कंपनी कानून और सेबी के खुलासा एवं निवेशक संरक्षण (डीआईपी) दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

भाषा रिया अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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