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शनिवार, 14 जून, 2025
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आरओडीटीईपी के तहत दवा, इस्पात, रसायनों के निर्यात पर भी मिलेगा लाभ

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नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) रसायनों, दवाओं और लौह तथा इस्पात उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत इन पर एक निश्चित अवधि के लिए निर्यात लाभ देने का बुधवार को निर्णय लिया।

इन उत्पादों के इस वर्ष 15 दिसंबर से अगले वर्ष 30 सितंबर तक किए जाने वाले निर्यात पर आरओडीटीईपी के तहत लाभ मिलेगा।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र ने आरओडीटीईपी योजना के दायरे का विस्तार कर इसमें रसायन क्षेत्र, दवा क्षेत्र और लौह तथा इस्पात की वस्तुओं के निर्यात को शामिल किया है।’’ इसमें कहा गया कि उद्योग की इस बारे में लंबे समय से की जा रही मांग स्वीकार कर ली गई है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘अतिरिक्त निर्यात क्षेत्र/वस्तुओं को आरओडीटीईपी के तहत शामिल किया गया है और यह योजना इस वर्ष 15 दिसंबर से 30 सितंबर 2023 तक किए जाने वाले निर्यात पर लागू होगी।’’

इस योजना के तहत निर्यात के लिए पात्र वस्तुओं की सूची मौजूदा 8,731 निर्यात वस्तुओं से बढ़कर अब 10,342 वस्तुओं की हो जाएगी।

भाषा

मानसी प्रेम

प्रेम

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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